All INDIA Quota: Reservation Percentage For OBC & EWS in Medical Admission- Ranjeetians/>
Note: इस Article को English में भी लिखा गया है, English में पढ़ने के लिए क्लिक करें: Govt’s Decision: 27% OBC quota in all-India medical admission, 10% for EWS | What it means, Know in Details
नई निर्णय:
सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से UG और PG मेडिकल/डेंटल कोर्स के लिए ऑल इंडिया कोटा स्कीम में OBC के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है.
OBC और EWS के लिए बढ़ाए गए फीसदी के आरक्षण:
मेडिकल की पढ़ाई के इच्छुक छात्रों के लिए अहम आदेश जारी किया गया है. इसमें अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण (medical courses reservation) लागू करने का ऐलान हुआ है. इसमें अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल/डेंटल कोर्स (MBBS / MD / MS / Diploma / BDS / MDS) के लिए OBC को 27 फीसदी और EWS कोटे वाले को 10 फीसदी का रिजर्वेशन मिलेगा. इसका फायदा ऑल इंडिया कोटा स्कीम (AIQ) के तहत किसी भी राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थान से लिया जा सकेगा. केंद्र के संस्थानों में यह पहले से लागू है. यह स्कीम 2021-22 के सत्र से शुरू होगी.
इस बढ़ाए गए आरक्षण फीसदी के फायदें:
सरकार के तरफ से दिए गए जानकारी के मुताबिक, करीब 5,550 छात्रों को इसका फायदा मिलेगा. इससे हर साल 1500 OBC (MBBS में), 2500 OBC छात्र पोस्टग्रेजुएशन में फायदा होगा. वहीं हर साल MBBS में 550 EWS और पोस्टग्रेजुएशन में 1000 EWS छात्रों को फायदा होगा. बता दें कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में मौजूद कुल सीटों में से UG (अंडरग्रेजुएट) की 15 फीसदी और PG (पोस्ट ग्रेजुएट) की 50 फीसदी सीटें ऑल इंडिया कोटा में आती हैं.
2007 तक AIQ और फिर सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण फीसदी पर निर्देश:
2007 तक AIQ के तहत कोई कोटा नहीं था. लेकिन फिर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने SC को 15 फीसदी और ST के लिए 7.5 फीसदी के आरक्षण का निर्देश दिया था.
2007 में जब केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम लागू किया गया तो OBC को भी 27 फीसदी का लाभ मिलने लगा. लेकिन लाभ फिलहाल तक केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आदि) में लागू था. इसे स्टेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज में लागू नहीं किया गया था. अब OBC छात्रों को यह लाभ मिलेगा.
AIQ और 2007 के सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण फीसदी पर निर्देश पर पीएम मोदी ने ली थी रिव्यू मीटिंग:
केंद्र सरकार ने पहले ही पिछड़े वर्गों और EWS को आरक्षण का फायदा देने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की थी. बता दें कि सरकार 2019 में संवैधानिक संशोधन लाई थी, इसके बाद EWS कटेगिरी के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आरक्षण देने की बात हुई थी. इसमें EWS को 10 फीसदी आरक्षण देने की बात थी. इसको लागू करने के लिए पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले ही रिव्यू मीटिंग भी की थी. ऑल इंडिया कोटा के तहत OBC को आरक्षण देने की मांग लंबे वक्त से उठ रही थी. पीएम मोदी ने 26 जुलाई को रिव्यू मीटिंग में इसका जल्द समाधान निकालने की बात कही थी.